Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana: भारतीय समाज में आज भीआर्थिक सहायता के लिए संतान के रूप में एक बेटे का होना जरुरी माना जाता है क्युकी इससे माँ-बाप को एक उम्र के बाद आर्थिक और सामाजिक सपोर्ट के लिए जरूरी माना जाता है। लेकिन अब सरकार ने ऐसे दम्पतियो की मदद के लिए मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना को लागू कर दिया है, जिसमे बेटी के शादी के बाद माँ बाप को आर्थिक सहायता के रूप में धनराशि प्रदान की जाएगी।
ऐसे दम्पति जिनकी संतान केवल बेटियां और बेटियों के शादी बाद माता -पिता को जीवनयापन के किसी के ऊपर निर्भर न रहना पड़े इसके लिए मध्यप्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना की शुरुआत की है जिसके माध्ययम से बेटियों के शादी के बाद माँ -बाप को सरकार द्वारा हर महीने ₹600 की सहायता राशि दी जाएगी।
मध्यप्रदेश सरकार इस योजना के माध्यम से बेटियों की शादी के बाद किसी भी प्रकार से आर्थिक और सामाजिक सहायता नहीं होने के कारण उन्हें सहायता प्रदान कर समाज में बेटियों के शिक्षा और विवाह को बढ़ावा देना चाहती है
Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana कब शुरू हुई ?
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mukhyamantri kanya abhibhavak pension yojana मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना की शुरुआत सरकार ने बेटी के शादी के बाद माता – पिता के आर्थिक मदद के उद्देश्य सेअप्रैल 2023 में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा की गयी थी।
Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana की पात्रता
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का लाभ ऐसे दंपति को मिलेगा जिनकी संतान केवल कन्याये है, जिनके विवाह के बाद माँ बाप के आर्थिक – सामाजिक मदद के लिए उन्हें हर महीने सरकार द्वारा ₹600 की सहायता राशी दी जाएगी।
योजना के पात्रता की शर्ते निम्लिखित है –
- आवेदन कर्ता दंपत्ति मूल रूप से मध्यप्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- दंपत्ति की संतान सिर्फ कन्याएं होने चाहिए।
- दम्पति (माता – पिता) में किसी एक की उम्र 60 वर्ष से अधिक होना चाहिए।
- सभी कन्याओं का विवाह हो चुका होना चाहिए।
- हितग्राही दंपत्ति में से कोई भी आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए सभी वर्ग(अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य वर्ग ग्रामीण या शहरी) के व्यक्ति आवेदन कर सकते है। यदि आवेदन कर्ता दंपत्ति गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता हो और वह आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
आवेदन पत्र के साथ नीचे दिए हुए दस्तावेज संलग्न करे –
- दंपति की दो फोटो(पति पत्नी दोनों)
- समग्र आईडी
- आधार कार्ड
- बी. पी. एल. कार्ड
- मोबाइल नंबर
- बैंक पासबुक कॉपी
- उम्र की पुष्टि के लिए प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र(आयकर दाता नहीं होने के लिए)
- संतान में केवल कन्याएं है प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- सिंगल पैरेंट्स है तो प्रमाण पत्र
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लाभ
Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana का लाभ ऐसे दंपतियों को मिलेगा जिनकी संतान केवल कन्याएं है, इस तरह के दंपत्ति को सरकार द्वारा आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से ₹600 प्रतिमाह की सहायता राशि प्रदान की जाती है।
Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana आवेदन प्रक्रिया
निर्धारित आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज़ सलंग्न करके आवेदन कर्ता ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते है।
- ग्रामीण इलाकों में ग्राम पंचायत में सलंग्न अधिकारी के माध्यम से आवेदन कर सकते है अथवा लोक सेवा केंद्र में आवेदन कर सकते है। ऑफलाइन आवेदन करने के बाद पावती जरूर लेंवे।
- ऑनलाइन आवेदन के लिए पेंशन की ऑफिशल वेबसाइट पर जरुरी दस्तावेज़ के साथ भी आवेदन कर सकते है।
- ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही आवेदन निःशुल्क कर सकते है।
- ऑनलाइन आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट- https://cmhelpline.mp.gov.in/Schmedetail.aspx?Schemeid=373
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